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खनिज मुरूम का अवैध उत्खनन प्रमाणित होने पर मेसर्स मुंगेर कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 15,36,000 रूपये की शास्ति अधिरोपित

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 खनिज मुरूम का अवैध उत्खनन प्रमाणित होने पर मेसर्स मुंगेर कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 15,36,000 रूपये की शास्ति अधिरोपित 


अवैध उत्खनन में संलिप्त पोकलेन मशीन और 01 डम्पर भी राजसात

छिन्दवाड़ा //उग्र प्रभा 

कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में अनावेदक मेसर्स मुंगेर कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अनुसार मुरूम का अवैध उत्खनन पाए जाने और उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्रावधान अनुसार अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुना राशि 1536000 रुपए अधिरोपित की गई है। साथ ही अवैध उत्खनन में संलिप्त एक पोकलेन मशीन पीले रंग की जिसका मॉडल 313D2 CAT कंपनी आई. डी. नंबर CAT0313DAFAP00332 एवं 01 डम्पर क्रमांक MP28H1957 को राजसात किया गया है।

       कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि खनिज अधिकारी छिन्दवाड़ा से मुरूम का अवैध उत्खनन के संबंध में सहायक खनि अधिकारी के प्रतिवेदन 28 मार्च 2025 के अनुसार 09 मार्च 2025 को जिले की तहसील चौरई के ग्राम बांकानागनपुर से ब‌ट्टाढाना मार्ग में भूमि खसरा नंबर 642/1 रकबा 4.792 हेक्टेयर में अवैध रूप से खनिज मुरूम उत्खनन करते हुये 01 पोकलेन मशीन पीले रंग की जिसका मॉडल 313D2 CAT कंपनी आई.डी. नंबर CAT0313DAFAP00332 एवं 01 डम्पर क्रमांक MP28H1957 को जप्त कर थाना चौरई की शासकीय अभिरक्षा में खड़ा किया गया। इन वाहनों के चालकों द्वारा अपने कथन में बताया गया कि उक्त रोड निर्माण कार्य मेसर्स मुंगेर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा करवाया जा रहा हैं। मौके पर पहुँची माईनिंग टीम तथा पोकलेन मशीन के वाहन चालक अजय सिंह पिता विठ्ठल सिंह निवासी सिहोरा तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के समक्ष पटवारी द्वारा खसरा नंबर 642/1 रकबा 4.792 हेक्टेयर क्षेत्र की मीटर टेप से माप की गई जिसके अनुसार उत्खनित क्षेत्र की मौके पर पटवारी द्वारा मौका स्थल का पंचनामा तैयार किया गया। वाहन चालकों द्वारा कथन में बताया गया कि उक्त रोड निर्माण कार्य मेसर्स मुंगेर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा करवाया जा रहा हैं। मेसर्स मुंगेर कंस्ट्रक्शन कंपनी को कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति का परीक्षण किया गया। जिसमें कार्यालय के 12 अक्टूबर 2020 के पत्रानुसार मेसर्स मुंगेर कंस्ट्रक्शन कंपनी लोक निर्माण विभाग ठेकेदार प्रोफेसर कॉलोनी छिन्दवाड़ा के द्वारा अनुबंध के अनुसार योजना के अंतर्गत पाल्हारी-बड्‌डाढाना-तिहारा-बाकांनांगनपुर मार्ग लंबाई 8.50 कि.मी. का निर्माण किया जाना है, जिसके लिये कार्यालय से तहसील चौरई के ग्राम बांकानागनपुर के खसरा क्रमांक 538/1, रकबा 1.8780 हेक्टेयर क्षेत्र पर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 5 (2) एवं नियम 68 (1) का पालन सुनिश्चित करते हुये खनिज मिट्टी की अनुज्ञा के लिये अनापत्ति जारी की गई एवं ग्राम बांकानांगनपुर के खसरा नंबर 642/1 रकबा 4.7920 हेक्टेयर क्षेत्र पर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 5(2) एवं नियम 68 (1) का पालन सुनिश्चित करते हुये खनिज मिट्टी की अनापत्ति जारी की गई। म.प्र. शासन पी.डब्ल्यू.डी. चीफ इंजीनियर (C/Z) पी.डब्ल्यू.डी. जबलपुर के टेण्डर डॉक्यूमेंट के अनुसार एन.आई.टी. नंबर और दिनांक 03/CE/CZ of 2019-20 जबलपुर दिनांक 09 दिसंबर 2019 के एग्रीमेंट और दिनांक 06/DL/2020-21 दिनांक 02 जून 2020 के तहत रोड निर्माण कार्य पाल्हारी-बड्डाढाना-तिहारा-बाकांनांगनपुर रोड लंबाई 8.50 किमी तथा सिरेगांव मुआरी रोड लंबाई 4.20 कि.मी. कुल लंबाई 12.70 कि.मी. का कार्य सब डिविजन नंबर-2 छिन्दवाडा के अंतर्गत कार्य अवधि 18 माह वर्षा ऋतु को शामिल कर जारी की गई थी। उक्त अवधि समाप्ति बाद मेसर्स मुंगेर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा म.प्र. गोण खनिज नियम 1996 के नियम 68 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये तहसील चौरई के ग्राम बांकानांगनपुर के खसरा नंबर 642/1 रकबा 4.792 हेक्टेयर क्षेत्र के अंश भाग से खनिज मुरूम का उत्खनन किया गया हैं।

       प्रभारी खनि अधिकारी छिन्दवाड़ा द्वारा लेख किया गया कि मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय पांच नियम 18 (2) के अनुसार अर्थदण्ड राशि 384000 रूपये एवं पर्यावर्णीय क्षतिपूर्ति राशि 384000 रूपये कुल शास्ति राशि रूपये 768000 अधिरोपित हेतु प्रस्तावित किया गया। नियम 18 (4) के अनुसार अनावेदक द्वारा प्रशमन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जाता हैं तो प्रमशन राशि 1000 रूपये का अतिरिक्त भुगतान करने के बाद कुल शास्ति एवं प्रमशन राशि कुल 769000 रूपये शास्ति अधिरोपित कर प्रस्तावित किया गया है। लेकिन अनावेदक मेसर्स मुंगेर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किये जाने के कारण म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय पाँच नियम 18 (6) में वर्णित प्रावधानों के तहत 01 पोकलेन मशीन पीले रंग की जिसका मॉडल 313D2 CAT कंपनी आई.डी. नंबर CAT0313DAFAP00332 एवं 01 डम्पर क्रमांक MP28H1957 को शासन हित में राजसात किया गया। है। राजसात वाहन तथा जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के तहत नीलाम करने एवं शास्ति की राशि निर्धारित मद में शासन के पक्ष में जमा कराये जाने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं संवाददाता एड देवेंद्र वर्मा छिंदवाड़ा

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