नवीन प्रेस एक्ट 2023 के तहत नवीन समाचार पत्रों एवं नवीन एजेन्सी आदि की जांच एवं पंजीयन की कार्यवाही के लिये एडीएम नोडल अधिकारी नियुक्त
छिन्दवाड़ा // उग्र प्रभा
केंद्र सरकार द्वारा पुराने प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (पीआरबी एक्ट) 1867 के स्थान पर प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (पीआरपी एक्ट) 2023 और नियम 2024 मार्च 2024 में अधिसूचित किया जाकर समाचार पत्र/पत्रकाओं के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन मोड prg. prgi@ gov.in के माध्यम से ऑनलाईन करना अनिवार्य किया गया है।
पी.आर.पी. अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन के लिये जिले में जिला मजिस्ट्रेट को विनिर्दिष्ट प्राधिकारी (स्पेसिफाइड ऑथोरिटी) बनाया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शीलेंद्र सिंह ने बताया कि पी.आर.पी. एक्ट 2023 के क्रियान्वयन के लिए ऑनलाईन प्रेस सेवा पोर्टल एवं prg. prgi@ gov.in ई मेल के माध्यम से कार्य करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट छिंदवाड़ा की मेल आईडी पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त हो चुके हैं, जिसे एन.आई.सी. से प्राप्त कर इस पोर्टल के माध्यम से जिला छिन्दवाडा के अंतर्गत नवीन समाचार पत्रों एवं नवीन एजेन्सी आदि की जांच एवं पंजीयन की कार्यवाही के लिये अतिरिक्त कलेक्टर को पदेन नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जिला संवाददाता एड. देवेंद्र वर्मा छिंदवाड़ा।