देव स्टोन क्रेशर मापदंड के विरुद्ध संचालित खनन अधिकारी जांच के दायरे में
अमरवाड़ा // उग्र प्रभा // अमरवाडा विकासखंड के अंतर्गत पत्थरकटी पुरतला पंचायत में तीन स्टोन क्रेशर संचालित हो रही है आदिवासी ग्रामीण अंचल क्षेत्र होने का फायदा उठा रहे स्टोन क्रेशर मालिक और खनन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारी देव स्टोन क्रेशर सोनपुर मैन रोड के किनारे संचालित हो रही है जिससे राहगीरों को धूल कङ डस्ट से हो रही परेशानी है प्लांट के आस पास कृषि भूमि है जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है प्लांट के नीचे की और नाला है जिससे जल प्रदुषित हो रहा है थोडी दूरी पर आदिवासी बस्ती है ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से लोगो का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है किसानो की उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में बदलते जा रही है आदिवासियों को शोषण हो रहा है शिक्षित समझदार जानकर न होने का फायदा क्रेशर मालिको के द्वारा उठाया जा रहा है। प्लाट के आस पास पक्की दीवार खडी नही की गई न सघन वृक्ष प्लांट के आस पास रोड के किनारे लगाये गये प्लांट के आस पास टीन सेट लगाया गया
स्टोन क्रेशर स्थापित करने के लिए क्या है नियम
स्टोन क्रेशर रोड साइड कंट्रोल एक्ट एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण बोर्ड के नियमानुसार प्लांट के चारो तरफ 15 फीट उंची दीवार का निर्माण होना चाहिए।
ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए स्टोन केसिंग संयंत्र को बंद दीवारों वाले चैंबर में स्थापित होना
प्लांट परिसर के अंदर सभी मार्ग पक्की होना।
प्लांट के परिसर के अंदर 7 सें 10 मीटर चौड़ी तीन कतार में चारो तरफ धूल कण को रोकने वाली पेडो का हरित पट्टी का विकास
कृषि भूमि को प्रभावित करने वाले जगह पर स्टोन क्रेशर स्थापित करना नियम के विरुद्ध है
इन नियमों के विरुद्ध अमरवाडा पत्थरकटी संचालित स्टोन क्रेशर के खिलाफ उग्र प्रभा समाचार मध्यप्रदेश प्रदूषण बोर्ड और खनिज निगम बोर्ड को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच के लिए लिखेगा पत्र।
