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मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी को 2 बर्ष का सश्रम कारावास

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 मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

छिन्दवाड़ा उग्र प्रभा - सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा श्री जितेंद्र कुमार शर्मा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 26 /2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी अर्जुन बघेल पिता मंगल बघेल निवासी गुरैया ढाना छिंदवाड़ा को दोषी पाते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किए गया।   घटना का विवरण इस प्रकार है कि आहत रज्जू वर्मा पिता पदम वर्मा उम्र 45 साल निवासी गुरैया ढाना ,थाना देहात ,छिंदवाड़ा को मारपीट होने से आई चोटों के इलाज हेतु जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में भर्ती किया गया था ,जहां आहत रज्जू वर्मा की पत्नी प्रार्थीया धर्मवती वर्मा द्वारा पुलिस को रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका पति रज्जू वर्मा राजमिस्त्री का काम आरोपी अर्जुन बघेल ठेकेदार के साथ करता है। रज्जू वर्मा द्वारा ठेकेदार आरोपी अर्जुन बघेल से  मजदूरी के रुपए मांगने पर अर्जुन ने उसके साथ मारपीट की तथा उसे गंदी गंदी गालियां दी , रज्जू वर्मा द्वारा गाली देने से मना करने पर आरोपी द्वारा हाथ में रखी लाठी से आहत रज्जू बर्मा के सिर में पीछे की तरफ जोर से मारा गया जिससे रज्जू वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया।थाना देहात पुलिस द्वारा आरोपी अर्जुन बघेल के विरुद्ध धारा 307  भा. द. वि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चालानी कार्यवाही की गई। समस्त अभियोजन साथियों के कथन न्यायालय में लेख बद्ध किए गए तथा विचारण उपरांत आरोपी अर्जुन बघेल को धारा 326 भादवी के तहत दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी को 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया ।राज्य की ओर से लोक अभियोजक अजय पालीवाल द्वारा पैरवी की गई।

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